RBI ने लगाया इस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला
RBI imposed penalty on RBL Bank: आरबीआई ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी के चलते RBL बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI ने लगाया इस बैंक पर जुर्माना. (Source: Reuters)
RBI ने लगाया इस बैंक पर जुर्माना. (Source: Reuters)
RBI imposed penalty on RBL Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को प्राइवेट बैंक RBL बैंक पर रेगुलेटरी कंप्लायंस और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBL बैंक के सुपरवाइजरी मूल्यांकन के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस (regulatory compliances) के नियमों के उल्लंघन और एक सहकारी बैंक के नाम पर बचत खाते खोलने और बोर्ड निदेशकों की सरंचना के संबंध में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन न करने से संबंधित मुद्दा उठाया.
RBI ने बैंक को एक नोटिस जारी कर उसे यह कारण बताने के लिए कहा था कि उसके निर्देशों और बैंकिंग रेगुलेशन एक्टके प्रावधानों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए उसपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
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बैंक से मांगा था जवाब
RBI ने कहा, "बैंक के कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान पेश किए प्रेजेंटेशन और बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त सबमिशन की जांच के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निर्देशों, रेगुलेशन के उल्लंघन/गैर अनुपालन के आरोप में बैंक पर मौद्रिक दंड (monetary penalty) लगाने का वारंट किया गया है."
RBI ने आगे यह भी कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस (regulatory compliances) में कमी के चलते किया गया है. इसका बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए किसी भी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाने का कोई इरादा नहीं है.
इस बैंक पर लगा 11 लाख का जुर्माना
एक अन्य बयान में RBI ने कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की कुछ धाराओं के उल्लंघन के चलते जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
बैंक का वैधानिक निरीक्षण (statutory inspection) NABARD द्वारा 31 मार्च 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था.
बिना पूर्व अनुमति के खोले थे ब्रांच
निरीक्षण के दौरान बैंक द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 56 के साथ सेक्शन 23 के उल्लंघन का पता चला क्योंकि बैंक ने RBI की पूर्व अनुमति लिए बिना अपने ब्रांच खोले थे.
RBI ने कहा कि जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस (regulatory compliances) में कमी के चलते किया गया है. इसका बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए किसी भी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाने का कोई इरादा नहीं है.
09:31 PM IST